दिल्ली-NCR में एवीपीगंगा: पालन करें GRAP 2, जानें नियमों के बारे में यह महत्वपूर्ण बातें
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP 2, के नियम लागू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं जारी किए गए नोटिस में क्या कहा गया है।
दिल्ली-NCR में एवीपीगंगा: पालन करें GRAP 2
दिल्ली-NCR ने पर्यावरणीय संकट का सामना करते हुए GRAP 2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना, विशेष रूप से, प्रदूषण की तेज़ी से बढ़ती समस्या को नियंत्रण में लेने के लिए डिज़ाइन की गई है। GRAP 2 के नियमों के पालन से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि यह नागरिकों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेगा।
GRAP 2 के मुख्य नियम
GRAP 2 के तहत, अधिकारियों ने विशेष नियम और निर्देश जारी किए हैं। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं:
- धूल नियंत्रण: निर्माण स्थलों पर धूल के स्तर को नियंत्रित करना अनिवार्य है।
- वाहन प्रदूषण: पुराने वाहनों की सड़कों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- कार्यालयों में काम करने के घंटों को सीमित करना: कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की संख्या में कमी लाना।
- पार्किंग शर्तें: रासायनिक प्रतिधारण वाले स्थानों के लिए नई पार्किंग नीति लागू की जाएगी।
आपको क्या करना चाहिए?
नागरिकों को चाहिए कि वे GRAP 2 के नियमों का पालन करें और अपना सहयोग दें। सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए शहरवासियों को निम्नलिखित कार्यों में भाग लेना चाहिए:
- सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- धूल और प्रदूषण फैलाने वाले कार्यों से बचें।
- पारिस्थितिकी मित्र सामग्री का उपयोग करें।
संक्षेप में
दिल्ली-NCR में GRAP 2 का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना हमारे वातावरण को बचाने और स्वच्छ वायु की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी नागरिकों को जिम्मेदार बनकर इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। बेहतर भविष्य के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
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