अपराध कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत, FIR निरस्त; AVPGanga में देशद्रोह-आय केस से मुक्ति।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

Nov 14, 2024 - 03:03
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अपराध कोर्ट से पूर्व IPS अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत, FIR निरस्त; AVPGanga में देशद्रोह-आय केस से मुक्ति।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।

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