मद्रास हाईकोर्ट ने युवक को दी राहत AVPGanga, प्रेमिका को गले लगाना या चूमना नहीं अपराध - अपडेट्स आवेजी गंगा
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे एक युवक को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना कोई अपराध नहीं है, यह स्वाभाविक है।
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