AVP Ganga: FSSAI की कड़ी निगरानी, ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त निर्देश डिलिवरी के लिए। अब खाने-पीने के सामान बिल्कुल फ्रेश होंगे।
एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव (सीईओ) ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो।
AVP Ganga: FSSAI की कड़ी निगरानी, ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त निर्देश डिलिवरी के लिए
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FSSAI की नई रणनीतियाँ
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अब, ग्राहकों को खाने-पीने की सामग्रियों की डिलिवरी से पूर्व उनकी ताजगी का भरोसा होगा। यह पहल उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने और खाद्य पदार्थों के साथ किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचाने के लिए की गई है।
ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी
FSSAI के निर्देशों के अनुसार, सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सुनिश्चित करना होगा कि डिलिवरी किए जा रहे खाद्य उत्पाद पूरी तरह से ताजे हों। कंपनियों को अब खाद्य पदार्थों की पPACKAGING और STORAGE मानकों को भी ध्यान में रखना होगा, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य सामग्री मिल सके। यह नई नीति सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराया जाए।
ग्राहकों का अनुभव
कड़ी निगरानी और नए दिशा-निर्देशों के साथ, ग्राहकों को अब अधिक ताजगी वाले खाने-पीने के सामान की डिलिवरी की उम्मीद करनी चाहिए। उपभोक्ता अब बिना किसी चिंता के ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और उन्हें यह विश्वास होगा कि उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद सुरक्षित हैं।
अंत में
FSSAI की इस पहल से न केवल खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि ई-कॉमर्स उद्योग में भी आवश्यक बदलाव आएंगे। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और उनकी संतुष्टि में सुधार होगा।
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