Swiggy ने डिलीवरी के लिए वसूले 103 रुपये, कोर्ट ने ठोक दिया 344 गुना जुर्माना - AVPGanga
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा।
Swiggy ने डिलीवरी के लिए वसूले 103 रुपये, कोर्ट ने ठोक दिया 344 गुना जुर्माना
News by AVPGANGA.com
स्विग्गी की नई विवादित डिलीवरी चार्ज निर्णय
हाल ही में, भारतीय खाद्य वितरण सेवा स्विग्गी ने अपने ग्राहकों से डिलीवरी के लिए 103 रुपये चार्ज करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उपभोक्ताओं के बीच बहस का विषय बन गया है। शिकायतों के पूल के चलते, कई ग्राहक यह मानते हैं कि यह चार्ज अत्यधिक है और उनके बजट पर भारी पड़ता है।
कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला
हालांकि, इस मामले का एक बड़ा मोड़ तब आया जब एक भारतीय अदालत ने स्विग्गी पर 344 गुना जुर्माना लगाने का फैसला किया। अदालत ने इस निर्णय को ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस जुर्माने का उद्देश्य ग्राहकों के प्रति कंपनियों की उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है।
ग्राहकों की प्रतिक्रिया
स्विग्गी के इस फैसले से ग्राहकों में कहीं खुशियाँ तो कहीं निराशा देखने को मिली। कुछ ग्राहकों ने इसे अनुचित बताया, जबकि अन्य ग्राहकों ने कहा कि यह एक आवश्यक पहल है, जिससे कंपनियां अपने चार्ज का पुनर्विचार करेंगी।
भविष्य में संभावित बदलाव
इस मामले ने स्विग्गी और अन्य खाद्य वितरण सेवाओं को अपने डिलीवरी शुल्क पर दोबारा गौर करने का एक कारण दिया है। ग्राहक संतोष को प्राथमिकता देने के लिए व्यवसायों को अब अधिक सचेत रहना होगा।
निष्कर्ष
अन्य संगठनों के लिए यह घटना एक संकेत है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। स्विग्गी को अपने व्यवसाय मॉडल में बदलाव कर ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा।
अधिक जानकारी के लिए
स्विग्गी से संबंधित अधिक अपडेट और जानकारियों के लिए कृपया AVPGANGA.com पर जाएं। Keywords: Swiggy डिलीवरी चार्ज, स्विग्गी जुर्माना, 344 गुना जुर्माना, भारतीय अदालत स्विग्गी, स्विग्गी ग्राहक संतोष, स्विग्गी विवाद, डिलीवरी सेवाएं इंडिया, उपभोक्ता अधिकार 2023, स्विग्गी न्यूज, कोर्ट का फैसला स्विग्गी
What's Your Reaction?