दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया। जस्टिस अमित बंसल ने इस बारे में अहम आदेश जारी किया।

Dec 25, 2024 - 00:02
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की प्रभावी रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस फैसले में अदालत ने डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया, जिससे न केवल रजत शर्मा को, बल्कि अन्य पत्रकारों और सार्वजनिक हस्तियों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का एक मजबूत संदेश प्राप्त हुआ है। यह निर्णय मीडिया और प्रौद्योगिकी के बीच के जटिल संबंधों को भी उजागर करता है।

पर्सनैलिटी राइट्स का महत्व

पर्सनैलिटी राइट्स का मतलब है कि एक व्यक्ति के नाम, छवि और पहचान का सम्मान किया जाना चाहिए। अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करना अनुचित है। रजत शर्मा के मामले में, डीपफेक सामग्री का निर्माण और इसका प्रसार इस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन था।

डीपफेक टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग

डीपफेक टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और यह कई सामाजिक और कानूनी समस्याएँ खड़ी कर सकता है। हाई कोर्ट का यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों को संभालने में मददगार साबित हो सकता है, जहाँ तकनीक का दुरुपयोग किया गया हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सामग्री का सृजन वैध नहीं है, तब तक इसे हटाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय पत्रकारिता की स्वतंत्रता और पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पत्रकारों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस निर्णय ने मीडिया से संबंधित कानूनों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

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