बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से किया इनकार

बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय तारीख पर ही मामले की सुनवाई होगी।

Dec 25, 2024 - 00:02
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बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास फिर नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से किया इनकार
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बांग्लादेश: चिन्मय कृष्ण दास फिर नहीं मिली राहत

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चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला

बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास को राहत देने की कोशिश एक बार फिर नाकाम रही है। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय चिन्मय कृष्ण दास के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने कई महीनों से कानून के शिकंजे में हैं।

सुनवाई का संदर्भ

इसे लेकर चर्चा जारी है कि मानवीय आधार पर जमानत मांगी गई थी, लेकिन न्यायालय ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। चिन्मय कृष्ण दास के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को बिना ठोस सबूतों के परेशान किया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया।

चिन्मय कृष्ण दास का मामला

चिन्मय कृष्ण दास एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पिछले कई सालों से बांग्लादेश में समता और मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगे आरोपों पर अभी भी कानूनी प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते उन्हें न्याय पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

परिस्थितियों का असर

इस फैसले के बाद चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों में निराशा का माहौल है। कई मानवाधिकार संगठन इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए सहयोग की अपील कर रहे हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, यह देखा जाना बाकी है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।

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निष्कर्ष

बांग्लादेश की न्यायपालिका के इस निर्णय ने चिन्मय कृष्ण दास की कानूनी लड़ाई को और भी जटिल बना दिया है। उम्मीद है कि अगले सुनवाई में कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल उनके लिए राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। Keywords: बांग्लादेश, चिन्मय कृष्ण दास, जमानत याचिका, उच्च न्यायालय बांग्लादेश, मानवाधिकार, सोशल एक्टिविस्ट, कानूनी मुद्दे, न्यायालय का फैसला, कोर्ट का निर्णय, राहत की उम्मीद.

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