12 लाख से अधिक और 15 लाख तक है सालाना इनकम तो चुनें पुरानी कर व्यवस्था, नए के मुकाबले होगी ज्यादा बचत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की।

12 लाख से अधिक और 15 लाख तक है सालाना इनकम तो चुनें पुरानी कर व्यवस्था, नए के मुकाबले होगी ज्यादा बचत
AVP Ganga
लिखा: नीति शर्मा, टीम नेतानागरी
परिचय
भारत में कर प्रणाली को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। भारतीय कर दाता के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनकी आय के स्तर के अनुसार कौन सी कर व्यवस्था उनके लिए बेहतर होगी। हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार, यदि आपकी सालाना आय 12 लाख से अधिक और 15 लाख तक है, तो पुरानी कर व्यवस्था को चुनने में ज्यादा लाभ होगा।
नए और पुरानी कर व्यवस्था के बीच का अंतर
नए कर प्रणाली के अंडर टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, लेकिन टैक्स में छूटों की कमी आई है। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में कुछ छूटें और कटौतियां हैं, जो आपके कर भुगतान को काफी कम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत एलपीजी सबसिडी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और होम लोन के ब्याज पर छूट जैसी कई लाभ बिंदु दिए गए हैं।
क्यों करें पुरानी प्रणाली का चयन?
यदि आपकी वार्षिक आय 15 लाख तक है, तो पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने पर आपके कर का बोझ कम होगा। घटित होने वाले कारकों में एक बात ये भी है कि आप अपने खर्चों को टैक्स में कटौती के जरिए कम कर सकते हैं। यदि आप कर बचत योजनाओं में निवेश कर रहे हैं, तो ये पुरानी व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
निर्णायक बिंदु
पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने के कुछ प्रमुख तत्वों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आपकी निवेश क्षमता, खर्च और कर छूट का सही से इस्तेमाल, ये सभी बातें आपके कर रिपोर्टिंग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने वित्तीय पूर्वानुमान को ध्यान में रखना चाहिए।
निष्कर्ष
सालाना 12 से 15 लाख की आय वाले कर दाताओं के लिए पुरानी कर व्यवस्था में ज्यादा बचत करने का मौका है। नए कर प्रणाली में प्रावधानों के कम होने से पुरानी प्रणाली को चुनना एक विवेकपूर्ण निर्णय हो सकता है। हमेशा सही जानकारी हासिल करने के लिए अपनी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और सुनिश्चित करें कि आपकी कर योजना आपके लिए सबसे बेहतर है।
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