सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना, मकान पर चस्पा नोटिस हटाना भी अपराध

Census 2026 : सरकार ने देश भर में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इधर, उत्तराखंड में भी जनगणना की तैयारी चल रही है। पूरे प्रदेश में 10 अप्रैल से स्वगणना शुरू हो हो जाएगी। जनगणना के दौरान यदि कोई अपने बारे में गलत जानकारी दर्ज कराता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जनगणना में बाधा डालने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। निदेशालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्वगणना के 15 दिन इस प्रक्रिया के बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक भवन गणना होगी। इसको लेकर ड्यूटी और जवाबदेही के संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन में सख्त नियम हैं। यदि कोई व्यक्ति जनगणना के दौरान गलत जानकारी दर्ज कराता है तो एक हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। जनगणना में बाधा डालने पर या जनगणना कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश करने भी एक हजार के जुर्माने का प्रावधान है। कोई कर्मचारी ड्यूटी से इनकार करता है तो तीन साल तक कैद हो सकती है। नोटिफिकेशन के अनुसार, जनगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने मकान पर पोस्टर चिपकाने या नंबर आदि लिखने से भी इनकार नहीं कर सकता। पोस्टर हटाने या लिखा हुआ मिटाए जाने पर भी आप कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

Apr 7, 2026 - 09:33
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सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देने पर लगेगा जुर्माना, मकान पर चस्पा नोटिस हटाना भी अपराध
Census 2026 : सरकार ने देश भर में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इधर, उत्तराखंड में भी जनगणना की तैयारी चल रही है। पूरे प्रदेश में 10 अप्रैल से स्वगणना शुरू हो हो जाएगी। जनगणना के दौरान यदि कोई अपने बारे में गलत जानकारी दर्ज कराता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जनगणना में बाधा डालने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। निदेशालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्वगणना के 15 दिन इस प्रक्रिया के बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक भवन गणना होगी। इसको लेकर ड्यूटी और जवाबदेही के संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन में सख्त नियम हैं। यदि कोई व्यक्ति जनगणना के दौरान गलत जानकारी दर्ज कराता है तो एक हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। जनगणना में बाधा डालने पर या जनगणना कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश करने भी एक हजार के जुर्माने का प्रावधान है। कोई कर्मचारी ड्यूटी से इनकार करता है तो तीन साल तक कैद हो सकती है। नोटिफिकेशन के अनुसार, जनगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने मकान पर पोस्टर चिपकाने या नंबर आदि लिखने से भी इनकार नहीं कर सकता। पोस्टर हटाने या लिखा हुआ मिटाए जाने पर भी आप कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

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