Delhi High Court: दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है। इसके बावजूद बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई। इसमें मांग की गई कि इस केस की टाइम लिमिट तय की जाए और रोजाना इसकी सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय भड़क उठे। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अभी यह केस शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में निगरानी या सुनवाई की लिमिट तय करने का सवाल ही नहीं उठता है। कोर्ट ने इस याचिका को समय से पहले बताया। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने भी इस याचिका के औचित्य पर अपनी असहमति जताई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बन गई।