बात बात पर पत्नी और बेटे पर तानता था बंदूक, डीएम ने रद्द किया ITBP इंस्पेक्टर का लाइसेंस, मुकदमा दर्ज
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बात बात पर पत्नी और बेटे पर तानता था बंदूक, डीएम ने रद्द किया ITBP इंस्पेक्टर का लाइसेंस, मुकदमा दर्ज
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रैबार डेस्क: देहरादून में एक आईटीबीपी इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब की गई जब एक नागरिक ने शिकायत की कि आईटीबीपी में तैनात उक्त इंस्पेक्टर बात-बात पर अपने बेटे और पत्नी पर बंदूक तान देता था। यह चिंताजनक स्थिति न केवल परिवार के सदस्यों के लिए बल्कि समाज के लिए भी खतरा बन गई थी।
डीएम का कठोर कदम
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। लोक सेवा के तहत जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान, रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल ने बताया कि उसके माता-पिता का तलाक हो चुका है लेकिन उसके पिता बंदूक के बल पर उसे और उसकी मां को धमकाते हैं। यह स्थिति किसी भी समय एक अप्रिय घटना में बदल सकती थी।
लाइसेंस रद्द होने का कारण
डीएम ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मौके पर ही लाइसेंस निलंबित कर दिया और संबंधित के खिलाफ मामले की जाँच के निर्देश दिए। यह कार्रवाई से माता-पुत्र को राहत मिली है और यह शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग पर एक सख्त संदेश भी है। जिलाधिकारी का यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिखाता है कि प्रशासन इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लेता।
समाज पर प्रभाव
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि लाइसेंस प्राप्त शस्त्र का मतलब मनमर्जी की छूट नहीं है। जिलाधिकारी की यह सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी है जो अपने लाइसेंस का गलत उपयोग करते हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
निष्कर्ष
यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। बंदूक जैसा शक्ति का साधन सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि डराने या धमकाने के लिए। एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों को गंभीरता से लें और प्रशासन को सूचित करें।
इस तरह की घटनाएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। संदर्भ में, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे अनुभव करता है, तो उसे तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए।
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