Recruitment Fraudफर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षा विभाग में शिक्षक बने शातिरों पर अब शिकंजा कसने लगा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े से दिव्यांग कोटा हड़पने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं। धोखाधड़ी से दिव्यांग कोटे का लाभ लेने वाले लोगों को दो वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर तमाम लोगों ने धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने दोनों मंडलों के अपर निदेशक (माध्यमिक) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट दिव्यांगजन कमिश्नर कोर्ट को भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं।