होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर 1 लाख का जुर्माना, एडीएम शैलेन्द्र नेगी की बड़ी कार्रवाई

टिहरी : टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। […] The post होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर 1 लाख का जुर्माना, एडीएम शैलेन्द्र नेगी की बड़ी कार्रवाई appeared first on Dainik Uttarakhand.

May 29, 2026 - 00:33
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होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर 1 लाख का जुर्माना, एडीएम शैलेन्द्र नेगी की बड़ी कार्रवाई
होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर 1 लाख का जुर्माना, एडीएम शैलेन्द्र नेगी की बड़ी कार्रव

होटल में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर 1 लाख का जुर्माना, एडीएम शैलेन्द्र नेगी की बड़ी कार्रवाई

टिहरी: टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है।

कार्रवाई का मुख्य कारण

जिला प्रशासन ने 25 जुलाई 2025 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि ना अंकित होना, कीटों की उपस्थिति, और खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध ना होने जैसी खामियां सामने आईं। यह बातें ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों का संकेत देती हैं।

न्यायालय के फैसले

प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया। इसके आधार पर एडीएम शैलेन्द्र नेगी ने ₹1,00,000 का अर्थदंड अनिवार्य कर दिया। प्रशासन ने संबंधित पक्ष को निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। यदि समय पर धनराशि जमा नहीं की गई, तो नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

भविष्य की योजना

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

यह कार्रवाई न केवल स्थानीय व्यवसायों में विश्वास जगाने का काम करेगी, बल्कि ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने के लिए प्रशासन के प्रति एक सकारात्मक संदेश भेजेगी। अब ग्राहकों को भरोसा है कि वे सुरक्षित खाद्य सामग्री का सेवन कर सकते हैं।

इस प्रकार के सख्त कदमों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। ऐसे मामलों में संगीनता बरतने की आवश्यकता है, ताकि सभी खाद्य प्रदाताओं को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

इस करतूत से अन्य होटलों को भी एक सख्त संदेश मिला है कि ग्राहक की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आप और अधिक अपडेट के लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं: avpganga.com.

यह सभी जानकारी हमें घरेलू खाद्य सुरक्षा नियमों की महत्वपूर्णता समझाने में मदद करती है और हमें अपने आस-पास के खाद्य व्यवसायों की गुणवत्ता पर ध्यान देने में भी प्रेरित करती है।

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