Delhi Poor AQI: निर्माण पर नहीं लगेगा बैन, यह कोई स्थाई समाधान नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण (AQI) के मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ ने निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को साफ खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम कोर्ट में विशेषज्ञ नहीं बैठे हैं और हर साल दिल्ली का प्रदूषण प्रबंधन नहीं चला सकते। यह प्राथमिक रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।”
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