IPS पदों पर पीपीएस नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट:पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस, जालंधर के व्यक्ति ने याचिका दायर की
पंजाब पुलिस में आईपीएस कैडर के पदों पर पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि पंजाब सरकार आईपीएस कैडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी जैसे पदों पर नियुक्त कर रही है। याचिका में कहा गया है कि इस समय पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था खराब है और 6 जिलों में एसएसपी के पदों पर पीपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जबकि भारत सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि बॉर्डर एरिया में नियमों के मुताबिक ही नियुक्ति होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। केस दर्ज होने पर अहम जिम्मेदारी याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अधिकारी, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी सुनवाई चल रही है, उन्हें जनता से सीधे संपर्क वाले पदों पर तैनात किया गया है। पुलिस सुधारों का जिक्र भी याचिका में कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों, एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह, एसएसपी जालंधर (रूरल) हरविंदर सिंह विर्क, एसएसपी फाजिल्का गुरमीत सिंह, एसएसपी मोगा जसदीप सिंह और एसएसपी मलेरकोटला गगनदीप सिंह पीपीएस हैं। जबकि नियमों के मुताबिक यह आईपीएस होने चाहिए। नकली डिग्री का भी उठाया है सवाल याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी, जिन पर जालसाजी या नकली डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप हैं, उन्हें भी अहम पदों पर तैनात किया गया है। अब हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई।

IPS पदों पर पीपीएस नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट: पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस, जालंधर के व्यक्ति ने याचिका दायर की
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पंजाब पुलिस में आईपीएस कैडर के पदों पर पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि पंजाब सरकार आईपीएस कैडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी जैसे पदों पर नियुक्त कर रही है।
याचिका के प्रमुख बिंदु
इस याचिका में यह संकेत दिया गया है कि वर्तमान में पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है और 6 जिलों में पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के पदों पर तैनात किया गया है। भारत सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि बॉर्डर एरिया में नियुक्ति केवल नियमों के अनुसार करनी चाहिए। सिमरनजीत सिंह ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि कई अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी सुनवाई चल रही है, उन्हें जनता से सीधे संपर्क वाले पदों पर बिठाया गया है।
पुलिस सुधारों की आवश्यकता
याचिका में पंजाब पुलिस के सुधारों की आवश्यकता का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न एसएसपी, जैसे पठानकोट के दलजिंदर सिंह ढिल्लों, फिरोजपुर के भूपिंदर सिंह, जालंधर (रूरल) के हरविंदर सिंह विर्क, फाजिल्का के गुरमीत सिंह, मोगा के जसदीप सिंह, और मलेरकोटला के गगनदीप सिंह सभी पीपीएस अधिकारी हैं, जबकि नियमों के अनुसार ये सभी आईपीएस अधिकारी होने चाहिए।
नकली डिग्री का मामला
याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि कुछ अधिकारी जालसाजी या नकली डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोपों के चलते अहम पदों पर तैनात किए गए हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है और पुलिस रिफ़ॉर्म्स की मांग को भी उजागर करता है।
अगले कदम और सुनवाई
पंजाब और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई की तारीख का अभी निर्धारण नहीं किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकारें तत्काल कार्रवाई करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य और योग्य अधिकारी ही नियुक्त किए जाएं।
इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रकरणों में न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए? इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमें अपने विचार अवश्य साझा करें।
अंततः, यह याचिका केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि पंजाब की पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। सही तरीके से पुलिस उपायुक्तों की नियुक्ति न केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगी, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी बढ़ाएगी।
फिलहाल, इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नवीनतम अपडेट और विकासों के लिए, विजिट करें avpganga.com.
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