जिले के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित

  अगले वर्ष से लाईसेंस केवल चिन्हित खुले मैदान हेतु ही किए जाएंगे निर्गत; व्यापारियों ने दी सहमति 850 रू0 पटाखा दुकान हतेु शुल्क निर्धारित; समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़क एवं… The post जिले के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित first appeared on .

Oct 8, 2025 - 18:33
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जिले के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित
जिले के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित

जिले के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित

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लेखिका: सिमा जोशी, काजल वर्मा, टीम avpganga

देहरादून 08 अक्टूबर, 2025: जिला प्रशासन ने दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह द्वारा आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से जिले के समस्त सार्वजनिक रास्तों, सड़क और आंतरिक मार्गों पर पटाखे की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी।
इस नीति के अंतर्गत, पटाखा बिक्री हेतु लाईसेंस केवल चिन्हित खुले मैदान में ही जारी किए जाएंगे, जिसमें व्यापारियों ने अपनी सहमति दी है।

दीपावली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

बैठक के दौरान, अपर जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे प्रशासन के साथ मिलकर प्रतिबंधों का पालन कराने में सहयोग करें। मुख्य बात यह है कि बाजारों में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखा दुकानें स्थापित नहीं की जाएंगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जहां फायर विभाग के वाहन पहुंच नहीं सकते, वहां पटाखे की दुकानें प्रतिबंधित होंगी।

पटाखा दुकानों के लिए रहेगी वैधता

जिले में पटाखा दुकानें स्थापित करने के लिए 850 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क पटाखा लाइसेंस के लिए है, जिसकी प्राप्ति 13 अक्टूबर 2025 तक ही की जा सकेगी। लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, दुकान के अंदर के स्वामी के फोटो, पुलिस एवं फायर एनओसी, दुकान का बिजली बिल और नगर निगम टैक्स रसीद शामिल हैं। यह सभी दस्तावेज सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर ही स्वीकार किए जाएंगे ताकि इस पर्व पर सुरक्षित आतिशबाजी का आनंद लिया जा सके।

प्रतिबंधित क्षेत्र

महानगर अधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि पल्टन बाजार, हनुमान चैक से लेकर डिस्पेंसरी रोड, घंटाघर से चकराता रोड, और अन्यों सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पटाखा बेचने पर रोक लगाई गई है। यह बदलाव शहरवासियों की सुरक्षा और शांति हेतु अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रदूषण के स्तर पर भी सुधार होगा।

निष्कर्ष

इस फैसले का उद्देश्य न केवल दीपावली के उत्सव को सुरक्षित बनाना है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। वहीं, जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और इस प्रक्रिया में सहयोग करें। यह सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सबको इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

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