दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CRPF जवान की बर्खास्तगी रद, दो शादियों पर विवाद का मामला

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान की बर्खास्तगी को रद करते हुए उसे तुरंत सेवा में बहाल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई न केवल कर्मचारी को बल्कि उसके पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल देती है। दरअसल, सीआरपीएफ जवान को विभागीय अधिकारियों ने तीन आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया था। इसमें पहली पत्नी के रहते दूसरी महिला से विवाह करना, नियोक्ता को पूर्व सूचना दिए बिना विवाह करना, दूसरी पत्नी की बेटी की औपचारिक गोद लेने से पहले ही उसके लिए चाइल्ड केयर अलाउंस (बाल देखभाल भत्ता) का दावा करना आदि आरोप शामिल थे।

Oct 18, 2025 - 18:33
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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CRPF जवान की बर्खास्तगी रद, दो शादियों पर विवाद का मामला
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान की बर्खास्तगी को रद करते हुए उसे तुरंत सेवा में बहाल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई न केवल कर्मचारी को बल्कि उसके पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल देती है। दरअसल, सीआरपीएफ जवान को विभागीय अधिकारियों ने तीन आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया था। इसमें पहली पत्नी के रहते दूसरी महिला से विवाह करना, नियोक्ता को पूर्व सूचना दिए बिना विवाह करना, दूसरी पत्नी की बेटी की औपचारिक गोद लेने से पहले ही उसके लिए चाइल्ड केयर अलाउंस (बाल देखभाल भत्ता) का दावा करना आदि आरोप शामिल थे।

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