सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव विवाद की जांच रिपोर्ट, अदालत ने कही ये बात
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई. इनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत, जिला पंचायत चुनाव में री पोलिंग तथा निष्पक्ष […] The post सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव विवाद की जांच रिपोर्ट, अदालत ने कही ये बात appeared first on Dainik Uttarakhand.
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई. इनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 बीडीसी सदस्यों के अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत, जिला पंचायत चुनाव में री पोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई हेतु 28 नवंबर की तिथि नियत की है. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अभी तक हुई जांच रिपोर्ट को कोर्ट के सामने शील्ड बन्द लिफाफे में जमा किया. रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ. कोर्ट ने जांच कर रही एजेंसी सीआईडी से कहा है कि होने वाली सुनवाई तक एक ताजा रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.
कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद सिंह दरमुआल के खिलाफ क्या एक्शन लिया, उसे भी रिपोर्ट के साथ पेश करें. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कई जांच अधिकारी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. उनके द्वारा कहा गया कि अभी तक उनके द्वारा 27 लोगों के बयान दर्ज करा लिए गए हैं. दो आरोपियों जो घटना के दिन हथियारों का उपयोग कर रहे थे, के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है. घटना में शामिल अन्य के खिलाफ जांच चल रही है. जांच के लिए उन्हें समय दिया जाये. मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 नवंबर की तिथि नियत की है.
मामले के अनुसार, 14 अगस्त के दिन हुई वारदात का कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया था. कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायालय की शरण भी ली थी. तब से उच्च न्यायालय निष्पक्ष चुनाव कराने व मामले की जांच कराने में जुटा हुआ है.
बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
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