पंचायत चुनावों में एक और ट्विस्ट, सिंबल आवंटन पर दोपहर 2 बजे तक निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक
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पंचायत चुनावों में एक और ट्विस्ट, सिंबल आवंटन पर दोपहर 2 बजे तक निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक
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रैबार डेस्क: पंचायत चुनावों को लेकर हर पल नया ट्विस्ट आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है। सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है। इससे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
कोर्ट के आदेश का परिणाम
दरअसल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम होने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार, ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में भाग लेने से रोका गया है जिनके नाम दोनों क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। आयोग को इस आदेश के पश्चात यह निर्णय लेना पड़ा कि उसे इस मामले में क्या करना है। उस समय तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी तय समय पर किया जाना था।
आयोग की दुविधा
हालांकि आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों को पहले ही चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। आयोग ने जिलाधिकारियों से उन प्रत्याशियों की सूची मांगी है, जिनके नाम दोनों वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन इस पर कोई त्वरित फैसला नहीं हो सका। यह मामला आयोग के लिए एक जटिल परिस्थिति का निर्माण करता है, जिसमें उसे कोर्ट के आदेश का पालन करने और अपनी पूर्व मुद्रा के अनुरूप चलने के बीच संतुलन बनाना है।
क्या करें आयोग?
आयोग ने उच्च न्यायालय से मामले का पक्ष सुनने की अपील की है। हाई कोर्ट ने सोमवार को आयोग का पक्ष सुनने का समय निर्धारित किया है। इस बीच, क्योंकि मामला अभी न्यायाधीश के पास है, आयोग ने सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई है। यदि मामला त्वरित हल नहीं होता है, तो इससे निर्वाचन प्रक्रिया पर भारी असर पड़ सकता है।
निष्कर्ष
इस स्थिति ने पंचायत चुनावों में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। नागरिकों और प्रत्याशियों को अब यह देखना होगा कि आयोग अगले कदम के रूप में क्या निर्णय लेता है। आशा की जाती है कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग मिलकर एक ऐसा समाधान निकालें जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।
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