सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

Teacher Recruitment:सहायक शिक्षक  बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी राहत पाई है।  इसी के साथ ही उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। दरअसल, यूकेएसएसएससी ने एलटी के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 786 पद गढ़वाल मंडल जबकि शेष 758 पद कुमाऊं मंडल के लिये निर्धारित थे। बाकायदा यूकेएसएसएसी ने एलटी शिक्षक भर्ती के लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा भी  करा ली थी। उसी दौरान ये भर्ती प्रक्रिया गलत आरक्षण के पेंच में फंस गई थी। गलत आरक्षण को लेकर गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

Oct 8, 2025 - 09:33
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सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक
सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

सहायक शिक्षक के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

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सहायक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। यह निर्णय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी की एकलपीठ में मंगलवार को सुनवाई के दौरान लिया गया। इस निर्णय से विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।

भर्ती का विवरण

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKSSSC) ने सहायक शिक्षक के 1544 पदों को भरने के लिए 14 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इनमें से 786 पद गढ़वाल मंडल के लिए और 758 पद कुमाऊं मंडल के लिए निर्धारित थे। आयोग ने इसके लिए 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया था। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित विवादों के कारण यह प्रक्रिया बंधित हो गई थी।

आरक्षण का विवाद

भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले इस विवाद में गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान जैसे अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस आशय की याचिका दायर की थी कि भर्ती में आरक्षण को गलत तरीके से लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी, जिससे सारी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी।

न्यायालय का निर्णय

हालांकि अब न्यायालय ने इस रोक को हटा दिया है, जिससे अभ्यर्थियों में आशा की किरण जग गई है। छात्रों को उम्मीद है कि अब वे अपने भविष्य के लिए सकारात्मक कदम उठा सकेंगे। न्यायालय के इस निर्णय से यह साबित होता है कि न्याय व्यवस्था सभी के हित में कार्य करती है और शैक्षणिक अवसरों को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है।

भविष्य की संभावनाएं

अब जब कि हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटा दी है, अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार रहेगा। यह भर्ती प्रक्रिया न केवल उन लोगों के लिए एक नया अवसर है, बल्कि उत्तराखंड के शिक्षा क्षेत्र में भी एक नई चमक लाएगी। सहायक शिक्षकों के नए पदों से स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

इस बीच, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति का ध्यान रखकर तैयारी जारी रखें। अब एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की राह साफ हो गई है, जो कि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। आने वाले समय में, अगर आप इस विषय में और अधिक अपडेट चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट avpganga.com पर जाते रहें।

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