IIM कलकत्ता केस: पिता बोले- बेटी का रेप नहीं हुआ:आरोपी की मां ने कहा- बेटा गंदा काम नहीं कर सकता; वकील का दावा- सहमति से हुआ
कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) परिसर में हुई रेप की घटना में नया खुलासा हुआ। पीड़ित के पिता ने कहा कि, उनकी बेटी का रेप नहीं हुआ है। वह तो ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी। पिता का दावा है कि बेटी ने किसी के दबाव में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 11 जुलाई की है। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक, वह पेशे से काउंसलर है। आरोपी ने उसे काउंसलिंग के लिए हॉस्टल बुलाया। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ने MBA लॉस्ट ईयर के छात्र महावीर टोप्पन्नावर उर्फ परमानंद जैन को अरेस्ट किया। उसे 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। घटना से जुड़े 5 पक्ष.....किसने क्या कहा 1. पीड़ित बोली: पिज्जा खिलाया, फिर पानी पीते ही बेहोश हुई पीड़ित ने अपनी FIR में बताया कि, वह काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी। सोशल मीडिया पर दोनों की जान-पहचान हुई थी। हॉस्टल पहुंचते ही आरोपी ने लंच में उसे पिज्जा ऑफर किया। फिर पानी पीते ही बेहोश हो गई। तब होश में आई तो पता चला कि मेरा रेप हुआ है। आरोपी ने धमकी भी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। 2. पीड़ित के पिता ने कहा- बेटी आरोपी को पहचानती भी नहीं मैंने अपनी बेटी से बात की है। उसने कहा कि किसी ने उसे प्रताड़ित नहीं किया या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई है, वह ठीक है। जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूं। वह सो रही है। पिता ने कहा कि उनकी बेटी को पुलिस स्टेशन में शिकायत के तौर पर कुछ लिखने के लिए कहा गया था, और उसने लिख भी दिया। 3. आरोपी की मां बोली- मेरा बेटा ऐसा गंदा काम नहीं करेगा आरोपी की मां ने कहा, हमें रात के लगभग 11 बजे उसके दोस्त का फोन आया। उसने हमें बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में लिया गया है और कारण नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। मेरा बेटा निर्दोष है। वह इतनी दूर पढ़ाई करने आया है। वह ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा। 4. वकील बोले- बचाव पक्ष की दलील, सहमति से हुआ कोलकाता पुलिस के वकील सौरिन घोषाल ने मीडिया को बताया कि बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की थी और दावा किया था कि यह सबकुछ सहमति से हुआ था। हमने तर्क दिया कि नहीं, प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि अपराध हुआ था और मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता से ज्यादती के सबूत हैं। 5. IIM कलकत्ता ने कहा- हमारे यहां जीरो टॉलरेंस नीति आईआईएम कलकत्ता के डायरेक्टर इन चार्ज सैबल चट्टोपाध्याय ने एक बयान में कहा कि कॉलेज पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है और ऐसी घटनाओं के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी संबंधित व्यक्तियों की गरिमा, सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करते हुए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। ----------------------- कोलकाता में रेप से जुड़ी अन्य खबरें... ‘मनोजीत की गर्दन पर लव-बाइट, सहमति से संबंध बने’; वकील की ये दलील क्या आरोपी को बचा लेगी 'पुलिस ने बताया कि आरोपी के शरीर पर खरोंच के निशान मिले हैं। क्या उन्होंने कभी यह बताया कि मनोजीत मिश्रा के शरीर पर लव बाइट्स भी पाए गए? अगर ये रेप का मामला होता, तो लव बाइट्स नहीं होते।' कोलकाता गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील राजू गांगुली की इस दलील ने एक नई बहस छेड़ दी। पूरी खबर पढ़ें…

IIM कलकत्ता केस: पिता बोले- बेटी का रेप नहीं हुआ
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कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) परिसर में रेप की एक घटना सामने आई है जो इसी वर्ष 11 जुलाई को घटित हुई। इस मामले को लेकर नया मोड़ तब आया जब पीड़ित के पिता ने कहा कि उनकी बेटी का रेप नहीं हुआ है और यह केवल एक अनहोनी थी। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और वह ऑटो से गिरकर बेहोश हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्र महावीर टोप्पन्नावर उर्फ परमानंद जैन को गिरफ्तार किया है, जो MBA के अंतिम वर्ष का छात्र है।
पिता का दावा: दबाव में की गई शिकायत
पीड़ित की शिकायत के अनुसार, उसने हॉस्टल में काउंसलिंग के लिए आरोपी से मिलने का निर्णय लिया। पिता का आरोप है कि किसी दबाव में आकर उनकी बेटी ने शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, "मैंने अपनी बेटी से बात की है। उसने कहा कि किसी ने उसे प्रताड़ित नहीं किया और न ही उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मेरी बेटी ठीक है।"
आरोपी की मां ने कहा: बेटा निर्दोष है
आरोपी की मां ने भी मीडिया से बात की और बेटे की निर्दोषता की दलील दी। उन्होंने कहा, "हमें लगभग 11 बजे रात में उसके दोस्त का फोन आया। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया है। मेरा बेटा ऐसा गंदा काम नहीं करेगा।"
वकील का बयान: सहमति से संबंध का दावा
कोलकाता पुलिस के वकील सौरिन घोषाल ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि सब कुछ सहमति से हुआ था। पुलिस ने तर्क दिया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि अपराध हुआ था और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में इसके प्रमाण मिले हैं।
IIM कलकत्ता की जीरो टॉलरेंस नीति
IIM कलकत्ता के डायरेक्टर इन चार्ज, सैबल चट्टोपाध्याय ने एक बयान में कहा कि कॉलेज इस मामले में पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने का आश्वासन दिया।
निष्कर्ष
यह मामला न केवल पीड़िता और आरोपी के बीच के दृष्टिकोण का विषय है, बल्कि यह शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और सुरक्षा नीतियों की भी परीक्षा ले रहा है। न्याय की प्रक्रिया चल रही है, और IIM कलकत्ता जैसे संस्थान अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से किसी भी प्रकार की अपराध को गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी।
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