Uttarakhand Panchayat Election: 10 और 15 जुलाई को होना था मतदान, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर HC ने लगाई रोक

Uttarakhand Panchayat Election: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर विराम लग गया है। इस मुद्दे पर पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Jun 24, 2025 - 09:33
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Uttarakhand Panchayat Election: 10 और 15 जुलाई को होना था मतदान, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर HC ने लगाई रोक
Uttarakhand Panchayat Election: 10 और 15 जुलाई को होना था मतदान, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर HC ने लगाई रोक

Uttarakhand Panchayat Election: HC Imposes Stay on Polling Scheduled for July 10 and 15

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Uttarakhand में पंचायत चुनावों को लेकर नई हलचल देखने को मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद, प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पुनर्विचार करने के लिए रोक लगा दी गई है। पहले ये चुनाव 10 और 15 जुलाई को आयोजित होने वाले थे, लेकिन अब यह स्थिति अनिश्चितता में बदल गई है।

नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश

जबसे यह निर्णय लिया गया है, लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार इस स्थिति को कैसे संभालेगी। न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आवश्यक टैक्स और चुनावी प्रक्रिया को रामबाण बताते हुए एक जनहित याचिका पर विचार किया। इससे पूर्व चुनाव आयोग ने 12 जिलों में मतदान की प्रक्रिया को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में अभिव्यक्ति की थी।

पंचायती राज विभाग की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा, "इस निर्णय से हमें निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके प्रति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि विभाग अब इस स्थिति को देखने और वैकल्पिक उपायों पर विचार करने के लिए बैठकें आयोजित करेगा।

क्या हैं चुनावी तैयारियां?

चुनाव के मद्देनजर, प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार, जनसंपर्क, और चुनावी सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया था। अब इस नए आदेश के बाद, राजनीतिक गतिविधियों में रुकावट आ गई है, जिससे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है।

भविष्य की संभावनाएं

इस हालात का सबसे बड़ा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ेगा, जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए उत्सुक थे। राजनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि यह रोक केवल आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए है। अब यह देखना होगा कि न्यायालय इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। उसके अनुसार ही चुनावी प्रक्रिया का पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

इस रोक के साथ, उत्तराखंड के पंचायत चुनावों की स्थिति अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार जल्द ही कोई उपाय निकालेगी या चुनाव प्रक्रिया में और स्थगन होगा। सभी उम्मीदवार और जनता निकट भविष्य में इस मामले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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