उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने निभाया वादा, ये छूट भी मिलेगी

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Sep 2, 2025 - 00:33
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उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने निभाया वादा, ये छूट भी मिलेगी
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उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, नियमावली जारी, सीएम धामी ने निभाया वादा, ये छूट भी मिलेगी

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रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी की गई।

सीएम धामी का मास्टर स्ट्रोक

सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय बड़ी अहमियत रखता है। इसमें अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की पेशकश की गई है, जो उनके रोजगार के अवसरों को विस्तारित करेगा। यह निर्णय उस वक्त लिया गया है जब प्रदेश की युवा आबादी के बीच रोजगार की जरूरत बढ़ी है।

आरक्षण का लाभ मिलने वाले विभाग

इन विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा:

  • गृह विभाग: पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस / पीएसी, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बन्दी रक्षक, उप कारापाल
  • वन विभाग: वन आरक्षी, वन दरोगा
  • आबकारी विभाग: आबकारी सिपाही
  • परिवहन विभाग: प्रवर्तन सिपाही
  • सचिवालय प्रशासन: सचिवालय रक्षक

शर्तें और लाभ

पूर्व अग्निवीर जिन्हें भारतीय सेना से अग्निवीर के रूप में सेवामुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला हो, उन्हें सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी समूह ग के वर्दीधारी पदों के लिए आवेदन करते वक्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के हकदार होंगे।

फिजिकल और आयु में छूट

पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। यह निर्णय उनकी सेवा के प्रति सरकार की कृतज्ञता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि, "देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है।" यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर प्रकार से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।

नियमावली डाउनलोड करें

पूरा शासनादेश यहाँ से डाउनलोड करें: Agniveer-Niyamawali-2025_250901_163022.

यह विकास उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने और रोजगारदाता को प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य न केवल अग्निवीरों को मान्यता देना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनके अनुभव का उचित उपयोग हो सके।

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