उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि गाय के घी के नमूने मानकों पर खरा न उतरने पर कोर्ट ने निर्माता कंपनी सहित तीन कारोबारियों पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद गुरुवार को की गई। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन पिथौरागढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर आर.के. शर्मा ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने कासनी स्थित करन जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी का नमूना लिया था। स्टोर मालिक द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलों के आधार पर ब्रहम एजेंसिज, धारचूला रोड (डिस्ट्रीब्यूटर) और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, अहमदनगर (निर्माता) को भी मामले में पार्टी बनाया गया था। दो राज्यों लैब जांच में घी सब स्टैंडर्ड निकला इसके बाद 25 जून 2021 को नमूना पहले रुद्रपुर की राजकीय प्रयोगशाला में जांचा गया, जहां इसे मानकों से नीचे पाया गया। इसके बाद निर्माता कंपनी के अनुरोध पर नमूना राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भेजा गया, जहां की रिपोर्ट में भी घी को सबस्टैंडर्ड घोषित किया गया। मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की कोर्ट में सुनवाई के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (निर्माता) पर एक लाख रुपए, ब्रह्म एजेंसिज (डिस्ट्रीब्यूटर) पर 25,000 रुपए, और करन जनरल स्टोर (विक्रेता) पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।